
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने खरगोन जिले की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए खरगोन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी धार्मिक आयोजन, जुलूस, झांकी, धरना प्रदर्शन आदि के अवसरों पर आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, गाने बजाने, नारे लगाने, पोस्टर बैनर प्रदर्शन व प्रसारण करने तथा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि में सामाजिक तानेबाने का तोड़ने वाले, आपत्तिजनक संदेश, चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावी रहेगा।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न नागरिक, धार्मिक समुदाय के संगठनों द्वारा सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उन कार्यक्रमों के आयोजनों की पूर्व अनुमति प्राप्त करें एवं आयोजन को दौरान कोई भड़काउ नारा, पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन एंव प्रसारण सोशल मीडिया में न किया जाये। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आदि इंटरनेट प्लेटफार्म युजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उल्लेखित हो, ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करें।
व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े युजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोके, ग्रुप एडमिन व्हाटसअप/फेसबुक एंव अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाने वाला अथवा संदेश फोटो/वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी लाईक, फारवर्ड अथवा शेयर न करें।